
अगर आप दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, नोएडा में जमीन खरीद रहे हैं तो आप बिल्डर या ब्रोकर से सावधान रहें तथा कानूनी जांच के बाद ही जमीन की खरीदारी करें। क्यों की इन शहरों में कई ऐसे बिल्डर और ब्रोकर एक्टिव हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं।
एक रिपोर्ट की मानें तो इन शहरों में आये दिन जमीन से संबंधित धोखाधड़ी का केस यहां के थानों में दर्ज की जाती हैं। इसलिए अगर आप इन शहरों में जमीन की खरीदारी कर रहे हैं तो आप जमीन खरीदते समय जमीन बेचने वाले से पांच कागजों की मांग आवश्य करें।
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, नोएडा में जमीन खरीदते समय मांगे 5 कागज, जानिए?
1 .पावर ऑफ अटॉर्नी : अगर जमीन मालिक की ओर से किसी ब्रोकर के द्वारा बेचीं जा रही हैं तो आप ब्रोकर से पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) की मांग आवश्य करें।
2 .टाइटल डीड: जमीन खरीदते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संपत्ति का टाइटल डीड उस व्यक्ति के नाम पर है जिससे आप जमीन खरीदने वाले हैं ।
3 .टैक्स रसीदें: जमीन खरीदने से पहले आप टैक्स रसीद की मांग आवश्य करें। क्यों की टैक्स रसीदें सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक हैं जिन्हें आपको जमीन खरीदने से पहले जांचना चाहिए।
4 .बिक्री विलेख: जमीन खरीदने से पहले जमीन की बिक्री विलेख आवश्य मांगे। यह सुनिश्चित करेगा की यह जमीन किसी भी डेवलपर, समाज मंदिर, मठ या अन्य से संबंधित नहीं है।
5 .पुराना रजिस्ट्री पेपर : जमीन खरीदने से पहले जमीन का पुराना रजिस्ट्री पेपर आवश्य मांगे। इससे ये पता चलेगा की जमीन के कितने मालिक हैं। क्यों की एक जमीन के एक से अधिक मालिक हो सकते हैं।